दहेज हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास व पांच हजार जुर्माना
भीलवाड़ा-अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति कासीरामजी की खेड़ी निवासी नारायण गाडरी को दोषी मानते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपए जुर्माना के भी आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 13 सितम्बर 2009 को ब्रह्मपुरी (रायला) के नंदराम गाडरी ने माण्डल थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्री दल्ली का विवाह चार साल पूर्व नारायण गाडरी से हुआ। दल्ली ससुराल गई तो उससे नारायण ने मारपीट की। वह दल्ली को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। पता चलने पर नंदराम ने दामाद को समझाया। कुछ दिन बाद नंदराम को सूचना मिली कि दल्ली लापता हो गई। तलाश करने पर दल्ली का शव कुएं में मिला। इस पर पिता नंदराम ने दल्ली की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला माण्डल थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में नारायण को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह व दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।...
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