'चुनाव आयोग ने कानून तोड़ा तो फैसले रोक देंगे':CJI बोले- फॉर्म 6 में बदलाव को मंजूरी नहीं दी; EC ने कहा था- इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की याचिका पर सुनवाई की। उन पर SIR से जुड़े करीब 14 फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लेने का आरोप है। अदालत ने उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से तो इनकार किया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा- Form-6 में किसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। इसके कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून, 2025 के बिहार SIR आदेश के दौरान फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा जोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई के अपने आदेश में इसे सही ठहराया था। 9 दिन पहले भी चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा था कि SIR के लिए Form-6 के साथ लगाए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। 24 सितंबर: चुनाव आयोग का प्रेस नोट सुप्रीम कोर्ट की 4 बड़ी बातें: कार्रवाई के पहले जवाब जरूरी 1. अखबार की खबर के आधार पर आदेश नहीं दे सकते: CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई खबर 100% सही, आंशिक रूप ...